मुंगेर के SP सुरेंद्र बाबू की हत्या करने वाले नक्सली को SSB ने गिरफ्तार किया

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SSB
SSB द्वारा गिरफ्तार नक्सली बाबू लाल यादव

नई दिल्ली. बिहार के जमुई जिले में तैनात सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal-एसएसबी) की 16वीं बटालियन के जवानों ने मुंगेर जिले के गंगटा पुलिस स्टेशन के स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में आज एक वांछित नक्सली को गिरफ्तार किया. बाबू एक पुलिस अधीक्षक की हत्या में भी वांछित था. नक्सली बाबू लाल यादव की गिरफ़्तारी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है, इस गिरफ़्तारी से जिले में सक्रिय नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका है. नक्सली बाबू लाल को गंगटा गांव (बिहार) से गिरफ्तार किया. वह मूलरूप से बिहार के मुंगेर जिले के घुघलाडीह गाँव का रहने वाला है.

Sashastra Seema Bal की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली, 2005 में माओवादियों द्वारा मुंगेर जिले (बिहार) के पुलिस अधीक्षक के सी सुरेंद्र बाबू की हत्या, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान गंगटा जंगल के पास दो सीआरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित था और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, यूएपी (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम) अधिनियम, सीएलए (आपराधिक कानून संशोधन) अधिनियम, आरपी (लोगों का प्रतिनिधित्व) अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज है.

1997 बैच के आईपीएस अफसर थे आईपीएस सुरेंद्र बाबू

घटना 5 जनवरी 2005 की है. जगह हवेली खडगपुर का भीमबांध मुख्य मार्ग. यह जगह मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 48 किमी दूर है. मुंगेर और जमुई पुलिस सन्युक्त रूप से जंगली क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ आपरेशन चला रही थी. जब 1997 बैच के आईपीएस अफसर के सी सुरेंद्र बाबू अपने वाहन से लौट रहे थे. उस दिन शाम के करीब 6 बजे सोनरवा के पास नक्सलियों ने बारूदी सुरंग विस्फोट किया. इसमें एसपी सुरेंद्र बाबू के अलावा पांच जवान ओमप्रकाश गुप्ता, मुहम्मद अब्दुल कलाम, मुहम्मद इस्लाम, शिवकुमार पासवान और ध्रुव ठाकुर शहीद हो गये थे.

गिरफ्तार नक्सली बाबू लाल यादव इन मामलों में वांछित था

  • मामला संख्या 04/2005 दिनांक- 05.01.2005, आईपीसी की धारा 302/307/323/324/379/34, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, आर्म्स एक्ट की धारा 27 और सीएलए अधिनियम की धारा 17 के तहत खड़गपुर पुलिस स्टेशन में.
  • मामला संख्या 342/2009 दिनांक – 09.12.2009, आईपीसी की धारा 384 के तहत और सीएलए अधिनियम की धारा 17 के तहत खड़गपुर पुलिस स्टेशन में.
  • मामला संख्या 27/2013 दिनांक 12.02.2013, आर्म्स एक्ट की धारा खंड -25 (1-बी) ए, 26/35 के तहत खड़गपुर पुलिस स्टेशन में.
  • मामला संख्या-83 / 2014 दिनांक -10.04.2014, आईपीसी की धारा -147 / 148/14 9/121 (ए) / 122/124/342/307/302/353 के तहत, 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट की धारा 27, आरपी अधिनियम की धारा 134 (बी) और यूएपी अधिनियम की धारा 16/17/18/20/23/35 के तहत खड़गपुर पुलिस स्टेशन में.
  • मामला संख्या- 04/2010, आईपीसी की धारा – 147/148/149 /342/323/324/ 326/307/332/333/337, आर्म्स एक्ट की धारा 27/35 और सीएलए अधिनियम की धारा 17 के तहत अकबरनगर पुलिस स्टेशन (जिला-भागलपुर) में.
  • मामला संख्या- 129/2011, आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए / 26/35 के तहत अमरपुर पुलिस स्टेशन (जिला- बांका) में.
  • मामला संख्या 170/2018 दिनांक- 31.05.2018, आईपीसी की धारा 147/148/149/341/342/ 435/427/364 (ए) / 120 व यूएपी अधिनियम की धारा 16/17/18/20/21 के तहत खड़गपुर पुलिस स्टेशन में.