श्रीनगर. सेना की 53 आरआर (राष्ट्रीय राइफल्स) के मेजर लीतुल गोगोई मामले में उस समय नया ट्विस्ट आ गया जब लड़की ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि वह मेजर को जानती है और वह उनकी फेसबुक फ्रेंड है. होटल में वह अपनी मर्जी से जा रही थी. लेकिन उसकी मां का कहना है कि मेजर मेरे घर में पहले भी दो बार रात के वक्त घुस चुके हैं. वह मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गये थे.
- लड़की ने दिया यह बयान
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत स्थानीय मजिस्ट्रेट को दिये बयान में लड़की ने कहा कि वह मेजर की सोशल नेटवर्किंग साइट फ्रेंड है. वह अपनी मर्जी से होटल जा रही थी क्योंकि वह सैन्य अधिकारी के साथ समय बिताना चाहती थी.
- लड़की नाबालिग नहीं है
एक अधिकारी के मुताबिक लड़की बडगाम के चक-ए-कावूसा गांव की रहने वाली है. उसने मजिस्ट्रेट को अपना आधार कार्ड दिखाया जिसमें उसका जन्म वर्ष 1999 लिखा था. वह एक स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काम करती है. इसने 10वीं तक पढाई की है. यद्यपि लड़की की उम्र का पता दूसरे स्रोतों से भी लगाया जा रहा है.
- फेसबुक पर फेक आईडी से हुई थी दोस्ती
लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने दावा किया है कि वह फेसबुक के माध्यम से गोगोई के कांटेक्ट में आई थी. लेकिन गोगोई ने अपने असली नाम से अकाउंट नहीं बनाया था बल्कि आदिल अदनान नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था. लड़की को करीब एक माह बाद पता चला कि आदिल कोई और नहीं बल्कि गोगोई है. लड़की के मुताबिक मेजर ने उसे अपनी असली पहचान खुद ही बताई थी.
- FIR न दर्ज होने पर कोर्ट ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी
एक होटल में स्थानीय युवती के साथ मेजर लीतुल गोगोई के पकड़े जाने के मामले में शनिवार को स्थानीय अदालत ने पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 30 मई को तय की गई है. कोर्ट में एक मानवाधिकार संगठन ने याचिका दाखिल की थी. इस पर सीजेएम श्रीनगर ने एसएसपी श्रीनगर, एसपी उत्तरी श्रीनगर और थाना प्रभारी खनयार को 30 मई को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. दरअसल गोगोई के खिलाफ पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है. इस पर कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है.
- विवादित मेजर गोगोई के खिलाफ जांच के आदेश, कमान अधिकारी ट्रांसफर
भारतीय सेना ने विवादों में घिरे मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ शुक्रवार को जांच के आदेश दिए. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने यहां कहा, “सेना ने 23 मई को हुई घटना के मद्देनजर 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर गोगोई के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. अगर वह दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.”
सूत्रों ने यह भी बताया कि गोगोई के कमान अधिकारी को अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण रखने में विफल रहने पर स्थानांतरित कर दिया गया है. सूत्रों ने यह भी बताया कि जांच पूरी होने तक गोगोई को फील्ड ड्यूटी से हटा कर मुख्यालय भेज दिया गया है. घटना पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, “अगर अधिकारी दोषी पाया गया तो, उसे ऐसी सजा दी जाएगी, जो ‘उदाहरण’ बन सके.”
- मेजर गोगोई अगर अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा : जनरल
इससे पहले जनरल विपिन रावत ने शुक्रवार को कहा था कि मेजर लीतुल गोगोई अगर किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो उन्हें ऐसा कठोर दंड दिया जाएगा जो एक दृष्टांत होगा. पहलगाम में एक समारोह से इतर सेना प्रमुख ने मीडिया से कहा, “मेजर गोगोई अगर अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा.”
उन्होंने कहा, “भारतीय सेना में कोई भी, चाहे किसी भी पद पर हो, अगर कुछ गलत करेगा तो हमारी जानकारी में आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.” सेना प्रमुख ने कहा, “अगर मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं कह सकता हूं कि उनको सजा दी जाएगी और सजा ऐसी होगी कि वह एक मिसाल बनेगी.”
- मेजर गोगोई फारूक अहमद डार को जीप के आगे बोनेट से बांधने को लेकर सुर्खियों में आए थे
पिछले साल अप्रैल में बडगाम में पत्थरबाजी के दौरान स्थानीय बुनकर फारूक अहमद डार को जीप के आगे बोनेट से बांधने को लेकर मेजर गोगोई सुर्खियों में आए थे. गौरतलब है कि गोगोई को बुधवार को एक लड़की और एक आदमी के साथ पूछताछ के लिए श्रीनगर थाने ले जाया गया था. एक होटल के स्टाफ ने सूचना दी थी कि अधिकारी ने होटल में एक कमरा बुक करवाया था. पूछताछ के बाद पुलिस ने मेजर को उनकी यूनिट के हवाले कर दिया. मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है.
- लड़की के परिवार ने गांव छोड़ दिया
उधर, कश्मीर घाटी में इस घटना की खबर फैलने के बाद बडगाम जिले के चक-ए-कावूसा गांव में निवास कर रहे लड़की के परिवार ने गांव छोड़ दिया है. बताया जा रहा है कि लड़की का परिवार किसी अज्ञात जगह पर चला गया है.
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