कुछ राज्य सरकारों द्वारा धनराशि जारी करने में देरी के कारण सैनिक स्कूलों के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन/टर्मिनल लाभों के भुगतान में देरी के संबंध में कुछ मामले सामने आए हैं. धनराशि की समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार की उपरोक्त जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करके राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर दस्तखत करने की प्रक्रिया शुरू की है.
यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ( state defence minister ajay bhatt ) ने शुक्रवार को लोकसभा में एस मुनिस्वामी को एक लिखित उत्तर में दी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में, 33 में से 24 सैनिक स्कूलों के संबंध में समझौता ज्ञापन पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं. इसके अलावा, अत्यावश्यक मामलों में, सैनिक स्कूल पेंशन के भुगतान के लिए सैनिक स्कूल सोसायटी की पूर्व मंजूरी के साथ आरक्षित निधि का उपयोग कर सकते हैं, यह राज्य सरकार से प्राप्त धन से इसकी प्रतिपूर्ति किए जाने के आधार पर होगा.
सैनिक स्कूल सोसायटी और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों को साझा करने से संबंधित योजना के अनुसार, पेंशन/टर्मिनल लाभों के लिए व्यय करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है. हालांकि, 5वीं से 7 वीं सीपीसी सिफारिशों के बीच अंतर के कारण पेंशन में अतिरिक्त व्यय सैनिक स्कूल सोसायटी ( sainik school society ) द्वारा नियमित आधार पर किया जाता है.